नई दिल्ली। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पैन और बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन के संबंध में एक नई सुविधा शुरू की है। नई सुविधा टैक्सपेयर्स को आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने पैन-बैंक खाते को जोड़ने पर क्विक वेरिफिकेशन में मदद करेगी।
इस संबंध में एनपीसीआई ने सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक इसका मुख्य लक्ष्य बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) से सीधे पैन डिटेल, बैंक अकाउंट की स्थिति और अकाउंटहोल्डर की पहचान के रियल टाइम के वेरिफिकेशन को सरल बनाना है।
इसी के तहत एनपीसीआई ने अब एक नया पैन और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पेश किया है। इसे विशेष रूप से सरकारी विभागों के लिए डिजाइन किया गया है। यह इंटरफेस बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) से सीधे पैन डिटेल, बैंक अकाउंट की स्थिति, अकाउंटहोल्डर के नाम का रियल टाइम वेरिफिकेशन की सुविधा प्रदान करेगा।
टैक्सपेयर्स के लिए एक्सेल सुविधा
टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने की राह आसान करने के लिए आयकर विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। हाल ही में आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। बता दें कि इस साल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।

