नई दिल्ली। ITR-U: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न फॉर्म (ITR-U) को लेकर नया फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। यह बदलाव बजट 2025 में प्रस्तावित संशोधनों के तहत किया गया है। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं।
अब तक, टैक्सपेयर्स को संबंधित असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) के समाप्त होने के बाद 24 महीनों के भीतर ही अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिलती थी। लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 48 महीने यानी चार साल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि करदाता अब दो साल अतिरिक्त समय में भी अपने रिटर्न में सुधार कर सकते हैं।
ITR-U: किसे और कब भरना चाहिए
यदि आपने आयकर रिटर्न समय पर नहीं भरा या आय में कोई गलती रह गई है, तो अब चिंता की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने इसके लिए ITR-U (अपडेटेड रिटर्न) का विकल्प दिया है। यह रिटर्न उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो समय पर ITR नहीं भरा या फिर गलतियों के साथ भरा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ITR-U कौन भर सकता है, कब भर सकता है और इसकी अंतिम तिथि क्या है।
कौन भर सकता है ITR-U?
ITR-U वह व्यक्ति भर सकता है जिसने—अपनी आय सही तरीके से रिपोर्ट नहीं की हो, समय पर आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरा हो, गलत हेड (heads of income) चुना हो, गलत टैक्स दर (tax rate) लागू की हो। ध्यान रखें, यदि आपने पहले से ITR भरा है तो ITR-U भरते समय उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर देना जरूरी है।
ITR-U कब भरा जा सकता है?
- आप ITR-U उस आकलन वर्ष (Assessment Year) के खत्म होने के बाद ही भर सकते हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है।
यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक भी ITR नहीं भरते, तो फिर आप 1 जनवरी 2026 से ITR-U के जरिए अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं।
ITR-U भरने की समय सीमा
- आप ITR-U आकलन वर्ष के खत्म होने के बाद 48 महीने (यानी 4 साल) तक भर सकते हैं
- वित्त वर्ष 2024-25 का आकलन वर्ष है 2025-26, जो 31 मार्च 2026 को खत्म होगा
इस हिसाब से, ITR-U भरने की आखिरी तारीख होगी 31 मार्च 2030
ITR-U क्यों जरूरी है?
ITR-U उन लोगों के लिए एक अहम मौका है जो किसी वजह से समय पर अपना आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भर पाए हैं या जिन्होंने रिटर्न तो भरा, लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है। ऐसे मामलों में सरकार टैक्सपेयर्स को अपनी टैक्स फाइलिंग सुधारने का एक अतिरिक्त अवसर देती है। ITR-U के जरिए आप अपने रिटर्न में सुधार कर सकते हैं और गलतियों को ठीक करके पेनाल्टी या कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। यह सिस्टम पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और करदाताओं को जिम्मेदारी से अपनी आय की सही जानकारी देने का अवसर प्रदान करती है।
लेट ITR-U फाइल करने पर लगेगा भारी जुर्माना: नियम जानें
अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं, तो परेशान न हों, आप अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U के जरिए इसे बाद में भी भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा, जो देरी के हिसाब से बढ़ता जाएगा।

