नई दिल्ली। आयकर विभाग ने शुक्रवार को आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म उपलब्ध करा दी है। इसका इस्तेमाल कर अब करादाता 2024-25 में अर्जित आय के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकेंगे।
आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी सक्षम कर दी गई है और अब यह करदाताओं के लिए उपलब्ध है।” इस वर्ष आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।
आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म ऐसे व्यक्ति, एचयूएफ और संस्थाएं को भरना होता है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना पड़ता। साथ ही, सूचीबद्ध इक्विटी से 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पाने वाली संस्थाएं भी आईटीआर 1 और 4 में ऐसी आय दिखा सकती हैं। पहले उन्हें इसके लिए आईटीआर-2 दाखिल करना होता था। इन आईटीआर फॉर्मों को 29 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था।

