नई दिल्ली। GST 2.0: नवरात्र की शुरुआत के साथ ही सरकार द्वारा जरूरी सामानों और वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती आज से लागू हो गई है। इस बदलाव से रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और वाहन सस्ते हो गए हैं, जिसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।
सरकार ने जीएसटी सुधार के तहत चार स्लैब की जगह अब केवल दो मुख्य स्लैब रखे हैं – 5% और 18%। इसके अलावा, अल्ट्रा लग्जरी सामानों के लिए एक नया 40% का टैक्स ब्रैकेट भी तय किया गया है। इस बदलाव से सामान की खरीददारी पर असर पड़ेगा और उपभोक्ताओं को पहले से कम कीमत में समान मिलेगा।
मुख्य बदलाव
- मुख्य स्लैब: 5% और 18%
- विशेष/सिन स्लैब: 40% (तंबाकू, शराब, लग्जरी उत्पाद, ऑनलाइन गेमिंग आदि)
क्या होगा सस्ता
- सैलून, स्पा, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर अब 5% GST लगेगा।
- उदाहरण: 2,000 रुपए के सैलून बिल पर टैक्स घटकर 100 रुपए होगा, पहले यह 360 रुपए था।
- ध्यान दें कि व्यवसायियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।
घरेलू और जरूरी सामान
- साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस, फेस पाउडर – अब 5% स्लैब में।
- पर्चे वाले चश्मों पर टैक्स घटकर 5% हो गया।
- साइकिल और पार्ट्स पर 12% की बजाय 5% GST लगेगा।
- माउथवॉश अभी इस बदलाव में शामिल नहीं है।
घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स
- 28% टैक्स वाली वस्तुएं अब 18% स्लैब में आ सकती हैं।
- एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर, बड़े स्क्रीन टीवी, सीमेंट की कीमतें लगभग 7–8% तक कम हो सकती हैं।ऑटोमोबाइल
- छोटे कार (1,200cc से कम इंजन) और टू-व्हीलर अब कम टैक्स स्लैब में।
- लग्जरी कार और SUV पर टैक्स 40% के स्तर पर जारी।
बीमा और वित्तीय सेवाएं
- बीमा प्रीमियम पर छूट या कम टैक्स से मिडिल-इनकम परिवारों को लाभ, वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी।
क्या होगा महंगा
- ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स (ज़ोमैटो, स्विगी, मैजिकपिन) के डिलीवरी चार्ज पर 18% GST लगेगा। इससे हर ऑर्डर पर 2–2.6 रुपए अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है।
- तंबाकू उत्पाद, शराब, पान मसाला
- ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म
- पेट्रोलियम उत्पाद (GST के दायरे से बाहर)
- लग्जरी सामान जैसे हीरे और कीमती रत्न

