GST 2.0: इन स्टेशनरी आइटम्स पर नहीं लगेगा GST, सस्ती होगी बच्चों की पढ़ाई

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नई दिल्ली। Zero GST Items: भारत में जीएसटी (GST) व्यवस्था को सरल और असरदार बनाने के लिए जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं।

अब तक छात्रों और अभिभावकों को स्टेशनरी जैसे नोटबुक, एक्सरसाइज बुक, नक्शे, पेंसिल और ड्राइंग के सामान पर 12 प्रतिशत का टैक्स देना पड़ता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नए बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे, जो नवरात्रि की शुरुआत का भी दिन है।

पढ़ाई के सामान पर पुराना-नया GST रेट

आइटम का विवरणपिछला GST रेटनया GST रेट
एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक, नोटबुक12%0%
छपे हुए नक्शे, दीवार वाले नक्शे, मानचित्र (एटलस), ग्लोब, टोपोग्राफिक प्लान12%0%
पेंसिल, पेंसिल शार्पनर12%0%
क्रेयॉन (पेंसिल कलर), पेस्टल, ड्रॉइंग चारकोल, टेलर चॉक12%0%
इरेजर5%0%
मैथमेटिकल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स12%5%

जीएसटी 2.0 – नई टैक्स स्लैब
जीएसटी परिषद ने जीएसटी को और सरल बनाने के लिए अब केवल दो मुख्य स्लैब 5% और 18% रखने का फैसला किया है।

  • शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं और चीजों पर 5% या जीरो टैक्स लगेगा।
  • सामान्य और गैर जरूरी वस्तुओं पर 18% टैक्स लगेगा।
  • कुछ खास महंगी और हानिकारक चीजों जैसे तंबाकू आदि पर 40% टैक्स जारी रहेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में है। सरकार का मानना है कि शिक्षा नई पीढ़ी के लिए एक बुनियादी जरूरत है और इस पर कर का बोझ नहीं चाहिए।