Fastag New Rules: टोल टैक्स और फास्टैग से जुड़े नए नियम आज से लागू

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नई दिल्ली। Fastag New Rules: टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने, विवादों को कम करने और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (NPCI) और सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

आज यानी सोमवार से लागू होने वाले नए फास्टैग नियमों के तहत कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैकलिस्टेड टैग वाले यूजर पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम उन यूजर को प्रभावित करेंगे जो भुगतान में देरी करते हैं या जिनके टैग ब्लैकलिस्टेड हैं।

यदि वाहन टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक समय तक फास्टैग निष्क्रिय रहता है और वाहन के टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सिस्टम ऐसे भुगतानों को अस्वीकार कर देगा।

देना पड़ेगा अतिरिक्त शुल्क

  1. इसके अलावा, टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने और विवादों को कम करने के लिए चार्जबैक प्रक्रिया और कूलिंग पीरियड के साथ-साथ लेनदेन अस्वीकृति नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।
  2. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि वाहन के टोल रीडर से गुजरने के समय से 15 मिनट से अधिक समय के बाद टोल लेन-देन अपडेट होता है तो फास्टैग यूजर को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

15 दिन बाद शिकायत दर्ज कर सकेगा यूजर
अपडेट किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि लेनदेन में देरी होती है और यूजर के फास्टैग खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है तो टोल ऑपरेटर को जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि, यदि राशि कट जाती है तो यूजर 15 दिन बाद शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले, यूजर टोल बूथ पर अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते थे और फिर आगे निकल सकते थे।

रिचार्ज के लिए 70 मिनट की समय-सीमा मिलेगी

  • अगर फास्टैग स्कैन होने से एक घंटे पहले तक या स्कैन होने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो भुगतान अमान्य हो जाएगा।
  • क्या होगा : इस स्थिति में अगर खाते में रकम कम है या बिलकुल नहीं है तो टोल बूथ से गाड़ी तो पार हो जाएगी, लेकिन फास्टैग की सुरक्षा राशि से दोगुना शुल्क काट लिया जाएगा। अगली बार जब फास्टैग रिचार्ज होगा तो यह राशि समायोजित कर ली जाएगी।
  • अपने ब्लैकलिस्ट या बंद फास्टैग को रिचार्ज कराने के लिए चालक के पास 70 मिनट की समयसीमा होगी।
  • इसका मतलब है: अगर कोई चालक टोल बूथ पार करना चाहता है तो उसे 60 मिनट पहले बंद पड़े फास्टैग को फिर से रिचार्ज करना होगा। वह बूथ पार करने के 10 मिनट बाद भी यह काम कर सकता है लेकिन उसी दौरान केवाईसी प्रक्रिया भी फिर से पूरी करनी होगी।
  • नियमों की अनदेखी करने पर चालक को दोगुना कैश पेमेंट करना होगा।
  • क्या होगा : दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है। अगर फास्टैग निष्क्रिय या बंद है तो चालक नकद भुगतान करके टोल बूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपसे सामान्य टोल शुल्क से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।

इन मामलों में ब्लैकलिस्ट होगा फास्टैग

  • खाते में कम राशि होने पर
  • केवाईसी की समयसीमा समाप्त होने पर
  • गाड़ी से संबंधित कानूनी विवाद होने पर
  • जब तक विवाद का समाधान नहीं होता, टोल बूथ ब्लैकलिस्ट टैग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

ऐसे जांचें अपने फास्टैग की स्थिति

  • राष्ट्रीय भुगतान निगम की वेबसाइट (https://www.npci.org.in/) पर जाएं। होमपेज पर एनईटीसी फास्टैग विकल्प पर क्लिक करें।
  • नए पेज पर नीचे की ओर NETC FASTag Status विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
  • फिर कैप्चा दर्ज कर चेक स्टेटस बटन दबाएं। इससे पता चलेगा कि वाहन फास्टैग की ब्लैकलिस्ट में है या नहीं।
  • इसी वेबसाइट पर इसे रिचार्ज करने का विकल्प भी दिया गया है।
  • न्यूनतम राशि का भुगतान करके इसे सत्यापित करें। केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें।
  • थोड़ी देर में आपका फास्टैग फिर से एक्टिव हो जाएगा।