सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेग्युलेटर सेबी को बकाया रकम न चुकाने की वजह से ऐंबी वैली की नीलामी पर तय समय के मुताबिक आगे बढ़ने को कहा है
नई दिल्ली। सहारा समूह को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुब्रत रॉय की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 1500 करोड़ रुपये में से 966.80 करोड़ रुपये की शेष राशि सेबी-सहारा खाते में जमा कराने के लिए और समय देने की मांग की थी।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेग्युलेटर सेबी को बकाया रकम न चुकाने की वजह से ऐंबी वैली की नीलामी पर तय समय के मुताबिक आगे बढ़ने को कहा है। पुणे के निकट अपने प्रीमियम प्रॉजेक्ट ऐंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा ग्रुप ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी जिसे ठुकरा दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से लगभग 20,000 करोड़ रुपये चुकाने के लिए कहा था। यह रकम उन इनवेस्टर्स को दी जानी है जिन्होंने सेबी की ओर से अवैध घोषित की गई सहारा ग्रुप की दो स्कीमों में इनवेस्टमेंट किया था।
रॉय निवेशकों का धन नहीं लौटाने के मामले में करीब दो साल जेल में बिता चुके हैं। पिछले साल 6 मई से वह पैरोल पर हैं। उनकी माता का देहांत होने पर उन्हें पहली बार पैरोल दिया गया था। उसके बाद से उनका पैरोल लगातार बढ़ता रहा है।