एक ही वाहन के लिए देश में अलग-अलग पीयूसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं

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    नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज ने देश भर में चल रहे सभी वाहनों के लिए एक ही पीयूसी (Pollution Under Control) प्रमाण पत्र के उपयोग को मंजूरी दे दी है। दरअसल मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में, सरकार ने एक ही वाहन के लिए देश में अलग-अलग स्थानों पर नया पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। आपको दूसरे राज्य में तब तक पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा जब तक आपके मौजूदा पीयूसी की वैधता समाप्त ना हो गई हो।

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र को भी राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ पीयूसी डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। सड़क मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव के बाद अब पीयूसी फॉर्म पर एक क्यूआर कोड छपा होगा और इसमें वाहन, मालिक और उत्सर्जन की स्थिति का विवरण होगा। नये पीयूसी में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम व पता, इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी होगा। इससे किसी को भी डेटाबेस से किसी विशेष वाहन के बारे में विवरण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

    मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी प्रमाणपत्र के एक सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून, 2021 को एक अधिसूचना जारी की है।” इसमें कहा गया है, ‘मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर सत्यापन और शुल्क के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा।

    पीयूसी सर्टिफिकेट नियमों में नए बदलाव के साथ ही सरकार ने पहली बार रिजेक्शन स्लिप का कॉन्सेप्ट भी पेश किया है। बयान में कहा गया है, “अस्वीकृति पर्ची का एक सामान्य प्रारूप वाहन मालिक को दिया जाना है, यदि परीक्षा परिणाम का मूल्य अधिकतम अनुमेय मूल्य से अधिक है, जैसा कि संबंधित उत्सर्जन मानदंडों में अनिवार्य है।”