नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक राहत दी है। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक पैरेंट्स या परिवार में कोई डिपेंडेंट मेंबर कोरोना पॉजिटिव होता है या उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो केंद्रीय कर्मचारी 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव (SCL) ले सकता है।
आदेश के मुताबिक, यदि कर्मचारी खुद कोरोना संक्रमित होता है, तो उसे क्वारैंटाइन या आइसोलेशन में रहना होगा। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय कर्मचारी 20 दिन तक की स्पेशल लीव ले सकता है। यह आदेश 25 मार्च 2020 से अगले आदेश तक लागू माना जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकेंगे
मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि यदि कर्मचारी सीधे तौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है। ऐसे में उसे 7 दिन होम क्वारैंटाइन में रहना होगा। ऐसी स्थिति में इन 7 दिनों तक उसे ड्यूटी (वर्क फ्रॉम होम) पर ही माना जाएगा। कर्मचारी किसी कंटेनमेंट जोन में रह रहा है, तो वह ऑफिस आने में सक्षम नहीं होगा। ऐसे में उसे ऑफिस में जानकारी देनी होगी। वह कंटेनमेंट टाइम तक वर्क फ्रॉम होम ही माना जाएगा।
अस्पताल में भर्ती होने पर ज्यादा छुट्टी भी मिल सकती है
मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि यदि कोरोना पॉजिटिव पैरेंट्स या पारिवारिक सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी 15 दिन से ज्यादा भी छुट्टी ले सकता है। फैमिली मेंबर के अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक लीव मिल सकती है। यह आदेश सभी मंत्रालयों को भेज दिए गए। इसके मुताबिक, यदि कर्मचारी खुद संक्रमित है और उसे अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आती है, तो उसे 20 दिन से ज्यादा भी छुट्टी मिल सकती है। इस कम्यूटेड लीव के लिए कर्मचारी को अस्पताल के डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे।