मुंबई। अंबानी की बिल्डि़ग एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो मिलने के केस में गिरफ्तार पुलिस अफसर सचिन वझे पर NIA ने बुधवार को UAPA ऐक्ट (UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT) लगा दिया। यह धारा आतंकवाद या देशविरोधी गतिविधियों के आरोपियों पर लगाई जाती है। एनआईए का मानना है कि विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो में वझे का ही हाथ था।
वहीं, स्कॉर्पियो मालिक हिरेन मनसुख के मर्डर केस की जांच ठाणे सेशंस कोर्ट ने महाराष्ट्र ATS से लेकर NIA को सौंप दी। इसे उद्धव सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। यह एटीएस को झटका है। गौरतलब है कि गुरुवार को वझे की NIA हिरासत खत्म हो रही है। UAPA मामले में NIA अब कोर्ट से वझे की अलग से रिमांड मांगेगी।
अदालत के आदेश के बाद मुंबई एटीएस ने दोनों आरोपियों, दस्तावेज और सबूतों को NIA के हवाले कर दिया। एटीएस के सरकारी वकील के मुताबिक, ‘केंद्र सरकार ने NIA को मनसुख हत्या मामले की जांच अपने जिम्मे लेने का आदेश दिया था। इसके बाद NIA ने इसके अमल के लिए ठाणे न्यायालय में याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश पी.पी. इंगले ने एटीएस को मामले की जांच बंद करने और इसके आरोपियों औव दस्तावेज को NIA के हवाले करने का आदेश दिया।’
बता दें कि दो दिन पहले ही मुंबई एटीएस प्रमुख जयजीत सिंह ने मनसुख की हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दवा किया था। इस मामले में निलंबित पुलिस कर्मी विनायक शिंदे और बुकी रमणीक नरेश गोर को रविवार को गिरफ्तार किया गया था।
बुधवार को NIA ने EOW के डीसीपी पराग मानेरे को बुलाकर पूछताछ की। मानेरे करीब 5 बजे NIA ऑफिस पहुंचे। सूत्रों के अनुसार, सरकारी गवाह बनने वाले API रियाज काजी ने NIA के सामने इस मामले से जुड़े काफी राज खोल दिए हैं। इसके बाद NIA ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है।
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT
हिन्दी में इसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून कहा जाता हैं। देश मे बढ रहे आतंकवाद पर लगाम लगाना व उसे खत्म करने के लिए इस कानून को लाया गया है।
UAPA में किसे आतंकवादी माना जायेगा
किसी भी आतंकवादी कृत्य को अंजाम दिया हो या उसमें किसी भी प्रकार से सहयोग किया हो
जो आतंकवाद को बढावा दे रहे हो
जो आतंकवाद का प्रशिक्षण दे रहे हो अथवा तैयारी करा रहे हो
आतंकवाद से किसी भी प्रकार से जुडे़ हुए हो
आतंकवाद को सहयोग दे रहे हो