आप भी घर बैठे भर सकते हैं आयकर रिटर्न, जानिए कैसे

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न भरना आसान कर दिया है। रिटर्न प्रकिया को बेहद आसान कर दिया गया है। अब पहले से भरा हुआ फॉर्म रहता है। लॉग इन करने के बाद जानकारी को अपडेट करना होता है। यदि नया निवेश है तो उसकी जानकारी देनी होती है। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी घर बैठे सिर्फ 15 मिनट में टैक्स रिटर्न कर सकते हैं।

पहले करें पंजीकरण: टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पहले इसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया काफी आसान है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पैन कार्ड, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड करंट ऐड्रेस प्रूफ और वैलिड ईमेल ऐड्रेस की जरूरत होगी

ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं

  • पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा।
  • यहां रजिस्टर योरसेल्फ का ऑप्शन दिखाई देगा जहां क्लिक करना है। वहां सिलेक्ट के ऑप्शन से अपने लिए इंडिविजुअल कैटिगरी को चुनना है।
  • अब एक नया पेज खुलता है जहां आपसे पैन नंबर, सर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारियां मांगी जाती हैं।
  • ये तमाम जानकारी भरने के बाद कंटीन्यू करना है और एक नया फॉर्म खुलता है।

रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या देना है
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे यूजर आईडी सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल स्टेटस, पासवर्ड जैसी जानकारीयां मांगी जाती है। ये जानकारी भरने के बाद आपको आगे बढ़ना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म काफी लंबा होता है यहां सभी जानकारी ध्यान से भरना होता है।

रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके लिए वन टाइम पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा जाता है। वेरिफिकेशन लिंक आपके ईमेल आईडी पर सेंड किया जाता है। उस लिंक पर क्लिक कर आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आप ई-फाइलिंग वेबसाइट के लिए रजिस्टर हो गए हैं।

नेट बैंकिंग से भी ई-फाइलिंग
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेबसाइट पर लॉगिन का विकल्प होता है और वहां जाकर लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन के लिए यूजर आईडी आपका पैन नंबर होता है और पासवर्ड आपको याद होनी चाहिए। इनकम टैक्स वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के अलावा बैंक की नेट बैंकिंग सेवा में भी अब ई-फाइलिंग की सुविधा दी गई है। वर्तमान में करीब 34 बैंक अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग पर ई-टैक्स की सुविधा दे रहे हैं।

इन दस्तावेजों को रखें तैयार

  • आप यदि नौकरीपेशा हैं तो फॉर्म 16 ए अपने नियोक्ता से जरूर लेकर रख लें।
  • इसमें काटे गए टैक्स (टीडीएस) और आपके द्वारा नियोक्ता को निवेश की दी गई जानकारी का विवरण होता है।
  • नौकरीपेशा, पेंशनभोगी और स्वरोजगार करने वाले सभी के लिए बैंक को फॉर्म 15एच भरकर देना और उससे ब्याज का सर्टिफिकेट लेकर रख लें।
  • बीमा पॉलिसी में निवेश का विवरण, होम लोन की ईएमआई और टैक्स छूट वाले अन्य निवेश के दस्तावेज तैयार ऱखना चाहिए।

फॉर्म 15 एच एक तरह का घोषणापत्र में जिसमें इस बात की जानकारी होती है कि आपकी आय कर दायरे में नहीं आती है। ऐसा नहीं होने पर बैंक टीडीएस काट लते हैं। वहीं 10 हजार रुपये से अधिक के ब्याज के पर टैक्स लगता है। ऐसे में ब्याज सर्टिफिकेट रहने पर आकलन करना आपके लिए आसान होगा। इससे ऑनलाऩ रिटर्न भरने में परेशानी नहीं होती है। साथ ही समय भी कम लगता है।