नई दिल्ली। सरकार ने ईमानदार टैक्सपेयर्स का सम्मान करने और टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए Faceless Income Tax Appeals की व्यवस्था आज से शुरू कर दी है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की गई। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस सुविधा से भ्रष्टाचार और मनमानी को रोकने में मदद मिलेगी।
इसके तहत टैक्सपेयर्स की अगर कोई शिकायत है तो उसकी अपील को इसके लिए रैंडम तरीके से चुने गए अफसर के पास भेजा जाएगा। यह अफसर कौन है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी। यही नहीं, यह अफसर किसी भी शहर का हो सकता है। टैक्सपेयर को इसके लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
पहले शुरू हो चुकी हैं दो सुविधाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त को ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम (‘पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान’) की शुरुआत की थी। इसके तहत 3 सुविधाओं का ऐलान किया गया, जो फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर उसी दिन से लागू हो गए जबकि फेसलेस अपील को आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लागू किया गया।
हालांकि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि गंभीर अपराध, बड़ी टैक्स चोरी, अंतरराष्ट्रीय टैक्स के मामले या देश के लिहाज से संवेदनशील मसले आदि मामलों में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। मोदी ने कहा था कि देश का ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्सपेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है।