कोटा। शहर में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने, फर्जी ब्रांड के सामान और घटिया गुणवत्ता की चीजें बेचने के मामले में 9 दुकानदारों को 2 लाख 54 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। सीएमएचओ कोटा के अधीन कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से समय-समय पर मिश्रित ब्राण्ड बेचने, मिथ्या ब्राण्ड का उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए तो वे फेल हो गए इसके आधार पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), कोटा में इस्तगासे प्रस्तुत किए। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें सैंपलिंग रिपोर्ट के बारे में बताया गया। इसके बाद सुनवाई की गई और 2 लाख 54 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित करने के आदेश पारित किए गए।
इन पर हुआ जुर्माना
गोविन्द अग्रवाल मैसर्स अग्रवाल भोजनालय एंड रेस्टोरेन्ट, अनंतपुरा, कालूलाल मैसर्स तिरूपति एसोसिएट, कोटा जंक्शन, बलराम प्रजापत मैसर्स श्रीराम भोजनालय एवं स्वीट्स सेन्टर, कोटा जंक्शन ने सब स्टेण्डर्ड सामान इसी तरह विजय कुमार चावला मैसर्स राजपूत ब्रदर्स पुरानी सब्जीमंडी, रमेशचन्द गोयल मैसर्स शिवम केश काउण्टर नांता कुन्हाड़ी, हरीश कुमार रोहेड़ा मैसर्स प्रकाश भोजनालय गुमानपुरा, सरोज बिजोरिया, मैसर्स बिजोरिया एण्टरप्राईजेज कोटा जंक्शन, रघुनन्दन विजय मैसर्स मारवाड़ी प्रोविजन स्टोर कोटा जंक्शन और दिनेश चौधरी मैसर्स श्रीनाथ डोमेस्टिक रिलाइवल फूड्स प्रा. लि. बून्दी रोड को न्यायालय में तलब किया गया।