नई दिल्ली। सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने की मियाद शनिवार, 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। ऐसे में उन करदाताओं को भारी राहत मिली है जिन्होंने किसी कारण से अब तक रिटर्न नहीं भरा था और आज आखिरी दिन भी भर पाने में सक्षम नहीं थे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘करदाताओं के सामने आ रही मुश्किलों के मद्देनजर वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की मियाद 5 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दी गई है।’ इसके अलावा पैन कार्ड को आधार से 31 अगस्त तक लिंक कर सकते हैं।
In view of the difficulties faced by taxpayers, date for filing of Income Tax Returns for FY 2016-17 has been extended to 5th August, 2017. Income Tax India (@IncomeTaxIndia) 1501494152000
इससे पहले एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर आई थी कि 2016-17 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सोमवार आखिरी तिथि है और इसमें किसी तरह की ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
अधिकारी ने कहा था, ‘आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही दो करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की है।’
विभाग ने आईटीआर में करदाताओं से नोटबंदी के दौरान पिछले साल 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बैंकों में 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा कराने की भी जानकारी मांगी है। इसके अलावा विभाग ने आयकर रिटर्न में नोटबंदी के दौरान 500 और 1,000 रुपये के अमान्य घोषित किए जा चुके नोटों के जमा करने की भी जानकारी मांगी है।