जयपुर। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शराब की दुकानों को खोलने व शराब की बिक्री करने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र सहित जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकार से 12 मई तक जवाब पेश करने को कहा है। सीजे इंद्रजीत महंति व जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश अधिवक्ता निखिलेश कटारा कि पीआईएल पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एजी एमएस सिंघवी ने कहा कि शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है और हर दुकान पर आबकारी विभाग का गार्ड लगा दिया जाएगा। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार ने कॉलोनी की दुकानों को खोलने के लिए कहा था लेकिन राज्य सरकार ने सभी जगह पर शराब की दुकानों को खोल दिया है।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर मामले में सरकार से शपथ पत्र सहित जवाब देने के लिए कहा। गौरतलब है कि पीआईएल में सीएस, एसीएस होम, संयुक्त आबकारी सचिव व आबकारी आयुक्त को पक्षकार बनाते हुए लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया है।