कोटा। जिला कलक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए महावीर नगर थाना क्षेत्र में स्थित महावीर नगर विस्तार योजना के मकान 3-ए-42 को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उसके चारों ओर के क्षेत्र को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लागू किया गया है। यह आदेश 15 मई को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
यह क्षेत्र होगा प्रभावित: जिला कलक्टर ने बताया कि महावीर नगर विस्तार योजना में मकान नं. 3-ए-34 से 3-ए-44 तक, मकान नम्बर 3-डी-26 से 3-डी-34 मकान नम्बर 3-डी-35 से 3-डी-42 मकान नम्बर 3-डी-43 से 3-डी-49 महावीर नगर विस्तार योजना तक के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया है।
अन्य क्षेत्रों में 15 तक बढ़ा कर्फ्यू
जिला कलक्टर ने भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र के हुसैनी नगर कच्ची बस्ती क्षैत्र, व छोटू जी की बाडी खेडली क्षैत्र, सम्पूर्ण परकोटे के अन्दर वाले क्षैत्र, बजाजखाना क्षैत्र, कैथूनीपोल थाना क्षेत्र के मोखापाड़ा, अनंतपुरा क्षैत्र, दादाबाड़ी थाना क्षेत्र, बोरखेड़ा थाना क्षेत्र, नयापुरा थाना क्षेत्र की आकाशवाणी कॉलोनी, गुमानपुरा थाना इलाके के रामचन्द्रपुरा छावनी क्षैत्र, किशोपुरा थाना क्षेत्र व कुन्हाड़ी थाना के कर्फ्यू से प्रभावित इलाके में कर्फ्यू की अवधि 15 मई को सुबह 6 बजे तक बढा दी है।