EPFO जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार को स्वीकार करेगा

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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ मेंबर्स को अपना बर्थ रिकॉर्ड ठीक करने की सुविधा देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 महामारी के चलते ईफीएफओ ने कहा कि जन्म तिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैलिड मानकर ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।

ईपीएफओ के निर्देश के अनुसार आधार में दर्ज जन्म तिथि को अब सुधार के लिए वैलिड माना जाएगा। हालांकि, इसमें शर्त है कि दोनों डेट में अंतर तीन साल से कम हो। पीएफ धारक सुधार के लिए इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे ईपीएफपीओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ तत्काल ऑनलाइन जन्म तिथि का सत्यापन कर सकेगा।

ईपीएफओ ने अपने रीजनल ऑफिस से कहा है कि वे ऑनलाइन रिक्वेस्ट का तेजी से समाधान कर पाएंगे। कोरोनावायरस महमारी और लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट में फंसे भविष्य निधि सदस्यों को अपने खाते से पैसा निकालने को लेकर ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ईपीएफओ ने अपने पीएफ मेंबर्स को अपने अपने वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) को खाते से निकालने की अनुमति दी थी। कोरोनावायरस और देशव्यापी बंद को देखते हुए खाते से ऑनलाइन आवेदन देकर राशि निकालने की अनुमति दी गई। इस राशि को लौटाये जाने की जरूरत नहीं है।