जयपुर। कार्यालय समय में अधिकारी-कर्मचारी मनमर्जी से इधर-उधर नहीं जा सकेंगे। अगर उनको कहीं जाना है तो आने-जाने का समय और कार्यालय छोड़ने का कारण अंकित करना होगा। इसके लिए कार्यालयों में आवागमन पंजिका (मूवमेंट रजिस्टर) रखा जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक परिपत्र जारी कर विभागाध्यक्षों को 30 साल पुराना आदेश याद दिलाया है। सभी कार्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर रखने का आदेश दिया है।
प्रशासनिक सुधार विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, विभागाध्यक्षों सहित अन्य सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस परिपत्र की कठोरता से पालन करना सुनिश्चित कराया जाए।
कार्यालय समय में बाहर घूमना गलत
परिपत्र में कहा गया है कि कार्यालय समय में अधिकारी-कर्मचारी पदस्थापित स्थान से बाहर घूमते रहते हैं। यह गलत है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आर.वेंकटेश्वरन का कहना है कि इस तरह का परिपत्र 5 मई 1990 को भी जारी किया गया था। जिसका पालन नहीं हो रहा है। परिपत्र के साथ मूवमेंट रजिस्टर का प्रारूप भी जारी कर दिया गया है।
सभी कार्यालय में लागू होगा नियम
जारी परिपत्र के अनुसार कोई भी अधिकारी कर्मचारी कार्यालय समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक (लंच टाइम दोपहर 1:30 से 2 बजे को छोड़कर) अपना स्थान न छोडे। इस दौरान राजकार्य संपादित करें। अगर कर्मचारी को किसी काम से बाहर जाने की जरूरत पड़े तो वह बिना अनुमति और पंजिका में इंद्राज किए बिना कार्यस्थल नहीं छाेड़े।
आवागमन पंजिका में जाने का कारण लिखें। आने-जाने का समय अंकित करे। यह आदेश समस्त राजकीय कार्यालय, राजकीय निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं पर लागू होगा। सरकार के इस एक्शन से अधिकारी-कर्मचारी किसी मीटिंग में जाने का झूठा बहाना भी नहीं बना सकेंगे।
बाहर नहीं घूम सकेंगे कर्मचारी
सचिवालय में ऑफिस टाइम में कर्मचारी बाहर घूमते रहते हैं। चारों दिशाओं में मंदिर, कैंटीन, एटीएम से लेकर पेड़ों के नीचे और दूब में हर कहीं कर्मचारियों का जमावड़ा रहता है। इसे देखते हुए सचिवालय में लगातार चार दिन तक सुबह कर्मचारियों की हाजिरी जांचने के लिए छापे डाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में कार्मिक गायब मिले थे।