नई दिल्ली। अब पीएफ खाताधारक अपनी कुल जमा राशि में से 75 प्रतिशत पैसे निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं, अब नौकरी जाने की स्थिति में भी घबराने की जरूरत नहीं है, पीएफ का विड्रावल आसानी से हो जाएगा। EPFO ने इस फैसले की सूचना Tweet करके दी है। इसमें कहा गया है कि अब लोगों को नौकरी में नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है।
अब नए नियम लागू हो रहे हैं, इसके चलते 75 प्रतिशत तक की राशि विड्रावल करने के बाद बची हुई शेष 25 प्रतिशत राशि आपके नए EPF खाते में जमा कर दी जाएगी, जो नई नौकरी के समय खुलेगा। PF विड्रावल को लेकर EPFO द्वारा लिया गया यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक जो नियम थे, उनके अनुसार दो महीने तक नया जॉब न मिल पाने की स्थिति में पीएफ का पैसा इमरजेंसी के तौर पर निकाला जा सकता था।
PF की राशि निकालना उन स्थितियों में संभव है जब व्यक्ति को घर खरीदना हो, घर का निर्माण कार्य कराना हो, हायर एजुकेशन का केस हो या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी के हालात हों। वैसे भी अब पीएफ के नियमों में जटिलताएं खत्म हो गईं हैं और पीएफ बैलेंस देखने से लेकर विड्रावल के लिए भी ऑनलाइन एप्लाय किया जा सकता है।
भविष्य निधि संगठन EPFO ने PF से जुड़ी कई सेवाओं की प्रक्रिया में अब आसानी कर दी है। अब जिस भी कर्मचारी का यूएएन UAN खाता है और उसके KYC के सारे कागज कंपलीट हैं, वह अब आसानी से Online Claim के लिए एप्लाय कर सकता है। हां, आपको इतना जरूर ध्यान रखना होगा कि आपका Aadhar नंबर आपके UAN खाते से लिंक हो। इसके साथ ही आपका बैंक खाता भी वैध होना चाहिये जो कि आपके संस्थान द्वारा खुलवाया गया हो।