कोटा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल की बैंच ने मुकुन्दरा टाईगर हिल्स के 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित एसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज (ASI ) के खनन पर रोक लगा दी है। जस्टिस आर एस राठोड़ की बैंच ने एसोसिएट स्टोन इन्डस्ट्रीज की ओर से ही दायर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के बाद ये आदेश दिया है।
एनजीटी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को आदेश की पालना कराने के निर्देश दिये है। सालाना करोड़ों का कारोबार कर रही इस इण्डस्ट्रीज के लिए ये एक बड़ा झटका है। नेशनल वाईल्ड लाइफ बोर्ड की ओर से माइंस को जारी कि जाने वाली एनओसी नही होने के चलते एनजीटी ने ये आदेश दिए है। एसोसिएट स्टोन इण्डस्ट्रीज को 2009 में पर्यावरण स्वीकृति जारी की गयी थी, जिसके तहत उसे नेशनल वाईल्ड लाइफ बोर्ड से एनओसी लेनी थी।
उस समय एनओसी लेने की बजाय राजस्थान प्रदूषण बोर्ड से कंसर्न टू आपरेट का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। इस सर्टिफिकेट की मियाद मई 2019 में समाप्त हो चुकी है। इस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड के समक्ष आवेदन किया गया लेकिन प्रदूषण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कंसर्न जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में देश की सभी खानों के लिए नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड से एनओसी लेना आवश्यक कर दिया है ।