राजस्थान / अब गुरुजी स्कूल में नहीं कर सकेंगे मोबाइल पर बात

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जयपुर। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अब प्रार्थना सभा से पहले ही अपना मोबाइल जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि नए आदेशों में शिक्षकों को कुछ राहत भी दी गई है। अब शिक्षक विशेष परिस्थितियों में प्रधानाचार्य कक्षा अथचा स्टाफ कक्ष में मोबाईल का उपयोग अनुमति लेकर कर सकेंगे।

शिक्षक प्रार्थना सभा, क्लासरुम, पीटीएम आदि में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। साथ ही बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने परिपत्र जारी किया है। हालांकि, इस प्रकार के दिशा-निर्देश पहले भी जारी किए जा चुके हैं। जिनमें मोबाइल के पूर्ण उपयोग पर ही प्रतिबंध लगाया गया था। अब इसमें कुछ रियायत देते हुए मर्यादित व आवश्यकतानुरुप उपयोग के लिए आचार संहिता का बनाई गई है।

स्कूलों में बच्चों के मोबाइल लाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। विद्यालय स्टाफ क्लास, प्रार्थना सभा से पूर्व प्रिंसीपल कार्यालय, स्टाफ रुम में मोबाइल जमा करवा सकेंगे। वहीं शिक्षण, सह-शैक्षिक गतिविधियों के दौरान भी मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा समय में दायित्व निर्वहन, सूचना प्राप्ति या त्वरित बातचीत के लिए फोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने बताया कि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए रॉल मॉडल होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों की आदतों और उनके क्रियाकलापों का अपने दैनिक जीवन में अनुसरण करते हैंं। ऐसे में वे मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए विद्यालयों में मोबाइल उपयोग की प्रवृत्ति को नियंत्रित करें और सीमित करें