नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्टार्टअप्स की समस्याओं के समाधान के लिए एक पांच सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। समिति में एक चेयरमैन के अलावा चार सदस्य शामिल किए गए हैं। यह समिति एंजल टैक्स समाप्त किए जाने के बाद स्टार्टअप्स के सामने पैदा होने वाली समस्याओं और अन्य टैक्स संबंधी मामलों का समाधान करेगी।
सीबीडीटी की ओर से एक आदेश का अनुसार इस विशेष समिति का नाम स्टार्टअप सेल होगा। इनकम टैक्स एंड कंप्यूटराइजेशन बोर्ड के सदस्य इस समिति के मुखिया होंगे। सीबीडीटी के आदेश के अनुसार, यह समिति इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार स्टार्टअप की परेशानियों और टैक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी।
सीबीडीटी के एक प्रवक्ता ने कहा कि स्टार्टअप काफी समय से समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक विशेष सेल के गठन की मांग कर रहे थे। सीबीडीटी ने अब उनकी समस्याओं के आसानी से समाधान करने के लिए यह कदम उठाया है।
यहां कर सकते हैं शिकायत
- स्टार्टअप अपनी शिकायतें startupcell.cbdt@gov.in पर कर सकते हैं।
- ऑफिस ऑफ अंडर सेक्रेटरी, आईटीए-I, कमरा नंबर 245A, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110001 पर पत्राचार के जरिए शिकायत की जा सकती है।
- समिति के सभी सदस्यों को फोन के जरिए भी शिकायत की जा सकती है।
पिछले सप्ताह खत्म हुआ था एंजल टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह आयोजित प्रेसवार्ता में स्टार्टअप्स पर लगने वाले एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने स्टार्टअप्स की समस्याओं को दूर करने के लिए एक विशेष सेल के गठन का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा था कि जो स्टार्टअप्स डीपीआईआईटी के तहत रजिस्टर्ड हैं, उन पर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 56(2)(viib) लागू नहीं होता है। ऐसे में इन स्टार्टअप्स पर एंजल टैक्स लागू नहीं होगा।