नई दिल्ली। भारत में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा हर काम अपराध कहलाएगा। क्रिप्टोकरेंसी बेचने-खरीदने या रखने से लेकर इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर जेल जाना पड़ेगा। लाखों रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। सरकार भारत में क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने के लिए कानून ला सकती है।
भारत सरकार की तरफ से गठित इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। सोमवार को यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी गई। भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी, 2018 तक देश में क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में 50 लाख ट्रेडर्स तो 24 एक्सचेंज सक्रिय थे। ये ट्रेडर्स एक दिन में एक अरब रुपए का कारोबार करते हैं। इस कारोबार में एक दिन में लगभग 1500 बिटकॉयन का इस्तेमाल किया जाता है।
क्रिप्टोकरेंसी, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी जैसे मसलों पर रणनीति बनाने के लिए सरकार ने 2017 के नवंबर माह में आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया था। कमेटी में सूचना-तकनीक सचिव के साथ सेबी चेयरमैन एवं भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी शामिल थे।
कमेटी ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी बेचने-खरीदने एवं रखने वालों को एक साल से लेकर दस साल तक कैद की सिफारिश की है। वहीं, इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को लाखों रुपए का दंड भी देना पड़ सकता है। कमेटी ने सरकार से बैनिंग ऑफ क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 लाने की सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डिजिटल करेंसी लांच करने की भी सिफारिश की है।
कमेटी ने कहा है कि भारतीय उपभोक्ताओं को क्रिप्टोकरेंसी या बिटकॉयन से सुरक्षित करना होगा, क्योंकि इसके जरिए कई उपभोक्ताओं को ठगा जा चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में बिटकॉयन के नाम पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए। इसके तहत कई उपभोक्ताओं के साथ धोखा हुआ।
कमेटी ने कहा है कि किसी भी देश ने लिगल टेंडर के रूप में यानी कि उस देश की वैधानिक करेंसी के रूप में क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं दिया गया है। चीन ने भी वर्ष 2017 में चीनी करेंसी के साथ क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया।
डिजिटल करेंसी की सिफारिश
कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार चाहे तो सेंट्रल बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी जारी की जा सकती है। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का नाम दिया जाएगा। लेकिन यह सेंट्रल बैंक की तरफ से तय किया जाएगा कि डिजिटल करेंसी 24 घंटे काम करेगी या नहीं।