TDS जमा नहीं करने पर कंपनी डायरेक्टर को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। समय पर टीडीएस जमा नहीं करने पर एक रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने इस डायरेक्टर को 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि, डायरेक्टर को करीब 50 लाख रुपए टीडीएस के रूप में जमा करने थे। यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है।

कंपनी और डायरेक्टर पर लगाया जुर्माना
इनकम टैक्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी डायरेक्टर बिल्डिंग निर्माण के काम से जुड़ा था। हाल ही में कोर्ट ने डायरेक्टर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

अधिकारी ने बताया कि डायरेक्टर की फर्म को 50,61,876 रुपए जमा करने थे। इसके अलावा कोर्ट ने कंपनी और डायरेक्टर पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि अधिकारी ने डायरेक्टर और फर्म के नाम का खुलासा नहीं किया है।

टीडीएस का कंपनी नहीं कर सकती इस्तेमाल
डायरेक्टर और कंपनी पर आईटी एक्ट सेक्शन 276B और सेक्शन 278B के तहत कार्रवाई की गई है। अदालत की ओर से कहा गया है कि धारा 276 बी के तहत टीडीएस समय पर जमा नहीं करना एक अपराध है।

वहीं, कंपनी को किसी तरह का अनुचित लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न ही कंपनी टैक्स में कटौती कर धनराशि का किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वहीं, आईटी एक्ट के सेक्शन 278 बी के तहत अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है।