कोटा। जीएसटी रिटर्न 2 A व 3B का मिलान 30 सितंबर तक आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च 2018 तक के आउटपुट व इनपुट टैक्स में संशोधन इसके पश्चात नहीं किये जा सकते । इंदौर के सीए कीर्ति कुमार जोशी ने यह जानकारी रोटरी बिनानी सभागार में कोटा सीए ब्रांच की ओर से आयकर अधिनियम व जीएसटी पर आयोजित सेमिनार में दी।
उन्होंने यह भी बताया की कुछ वस्तुओं व सेवाओं पर चुकाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट सामान्यतया उपलब्ध नहीं होगी, जैसे भोजन, पेय पदार्थ, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाओं और प्लास्टिक सर्जरी की इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी ली जा सकती है, जबकि समान तरह की वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने में इनका उपयोग किया गया हो।
सीए जोशी ने जीएसटी के इनपुट क्रेडिट के प्रावधानों के बारे में बताया कि किराए पर टैक्सी या जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा पर चुकाए गए कर की इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तभी ली जा सकती है, जबकि ऐसा करना कानूनन जरूरी हो। मोटर वाहन की खरीद पर चुकाए गए जीएसटी की क्रेडिट भी कुछ निर्दिष्ट व्यापारियों के लिए ही उपलब्ध होती है।
साथ ही रिपेयर मेंटेनेंस या इनके इंश्योरेंस के खर्च की भी क्रेडिट अब सामान्य करदाता को उपलब्ध नहीं होगी। पहले डंपर बुलडोजर आदि की इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर संशय की स्थिति थी, परंतु 28 वी जीएसटी कौंसिल की मीटिंग में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इस पर चुकाए गए जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी।
दो लाख से अधिक के नगद लेनदेन की जानकारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में : इंदौर के सीए पंकज शाह ने टैक्स ऑडिट में किए गए नवीन परिवर्तनों की जानकारी देते हुए बताया कि अब दो लाख से अधिक के नगद लेनदेन की जानकारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जीएसटी के खर्चों की मांगी गई सूचना को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम का संचालन सचिव नीतू खंडेलवाल ने किया।
ब्रांच चेयरमैन कुमार विकास जैन ने बताया कि इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट पर जानकारी देने के लिए इंदौर से सीए पंकज शाह और सीए कीर्ति कुमार जोशी मुख्य वक्ता के रूप में बुलाये गए थे। सीपीई चेयरमैन आशीष व्यास ने बताया कि कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष योगेश चांडक वाइस चेयरमैन पंकज दाधीच व वरिष्ठ सदस्य पवन लाल पुरिया और संजय खंडेलवाल समेत कई सीए सदस्यों ने भाग लिया।