सीए मिलिंद विजयवर्गीय, कोटा। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद इनकम टैक्स भरने पर पांच लाख से अधिक सालाना आय वालों को पांच हजार और इससे कम आय वालों को एक हजार रुपए पेनल्टी लगेगी। इस बार आईटीआर फार्म में कई बदलाव हुए हैं। वहीं नौकरीपेशा वर्ग को अब सैलरी ब्रेकअप देना होगा, उन्हें फॉर्म में वेतन में दिए जाने वाले मूल वेतन, मकान भत्ता, वाहन भत्ता, मेडिकल व अन्य भत्ते आदि की पूरी जानकारी देनी होगी।
ये हैं अंतिम तारीख
-आम करदाता के लिए अंतिम तारीख- 31 जुलाई
-ऑडिट वाले टैक्सपेयर (कंपनी और बिजनेसमैन) के लिए- 30 सितंबर
कौन भरे टैक्स ? क्या हैं फायदे
अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 2.50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। 5 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी वालों के लिए ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसके साथ ही सुपर सीनियर सिटीजन (जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो) ऑफलाइन रिटर्न भर सकते हैं। आप जीरो आईटीआर भी भर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि टैक्स नहीं भरना है आप अपने आय-व्यय की जानकारी दे रहे हैं।
अंतिम तारीख का ना करें इंतजार : करदाताओं के मन में लगातार एक बात चलती रहती है कि अभी टैक्स भरने के बहुत दिन बाकी हैं। करदाता अंतिम समय ही रिटर्न भरता है, लेकिन आखिरी समय में ई-फाइलिंग वेबसाइट के सर्वर पर ज्यादा लोड होने से आईटीआर फाइल करने में दिक्कत आ सकती है और देरी होने पर आपको पेनल्टी लग सकती है।
आपको कौन सा फार्म भरना है ?
आईटीआर 1 फॉर्म : ऐसे इंडिविजुअल जिनकी आय सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोत के जरिए कुल 50 लाख रुपए सालाना तक हो। वो लोग आईटीआर फार्म-1 सहज भर सकते हैं। कर दाताओं के दिमाग में किसी तरह का कोई कन्फूजन ना हो इसके लिए आयकर विभाग के आय के पांच स्त्रोत बताए हैं।
पहला– सैलरी। दूसरा– हाउसिंग प्रॉपर्टी में किराए से आमदनी। तीसरा– बिजनेस या प्रोफेशन तरीके से इनकम। चौथा– कैपिटल गेंस (शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, हाउस प्रॉपर्टी और ज्वेलरी बेचने आदि से हुआ प्रॉफिट) और पांचवां – इन चारों से अलग आमदनी का जो भी स्रोत होगा। यह स्रोत अन्य में आएगा।
आईटीआर फार्म 2– यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए होता है, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होती। इनकी आय हाउस प्रॉपर्टी या पूंजी के जरिए अर्जित होती है। अगर किसी के पास कुछ विदेशी संपत्ति है या उसे विदेश से कमाई है, उसे आईटीआर फॉर्म-2 भरना होगा। मतलब जो करदाता आईटीआर-1 सहज नहीं भर सकते उन्हें फार्म-2 भरना होगा।
आईटीआर फार्म 3- ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने साझेदारी में कोई बिजनेस कर रखा है। इससे मिलने वाली ब्याज या सैलरी या बोनस से आय प्राप्त होती है। इसके अलावा किसी प्रापर्टी से मिल रहे किराए से आय प्राप्त होती है। उन्हें आईटीआर फार्म 3 भरना होगा।
आईटीआर फार्म 4- ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी आय का साधन कोई बिजनेस या फिर कोई प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर, वकील, फैशन डिजाइनर। ऐसे टैक्स पेयर्स को आईटीआर फार्म 4 फॉर्म भरना होगा।
आईटीआर फार्म 5- किसी इंडिविजुअल को नहीं भरना है। यह फॉर्म उन संस्थानों के लिए है जिन्होंने खुद को फर्म, LLPs, AOPs, BOIs के रूप में पंजीकृत करा रखा है।
आईटीआर फार्म 6- यह फार्म भी कंपनियों के लिए है। इसके दायरे में ऐसी कंपनियां आती हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलती। उन्हें आईटीआर फार्म-6 भरना होता है।
आईटीआर फार्म7 – यह फॉर्म इंडिविजुअलस और कंपनियों दोनों के लिए है। इसका लाभ वो इंडिविजुअल और कंपनियां दोनों ले सकते हैं जो सेक्शन 139(4A) या सेक्शन 139(4B) या सेक्शन 139(4C) या सेक्शन 139(4D) के तहत रिटर्न भरते हैं।
15% सरचार्ज और सेस भी जुड़ा
इनकम टैक्स पर 3% एजुकेशन और हेल्थ सेस अतिरिक्त लगेगा। 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर 10% और एक करोड़ से अधिक कमाई पर 15 फीसदी सरचार्ज। किसी भी उम्र की महिलाओं के लिए कोई अलग छूट या टैक्स रेट नहीं है।
पैन नहीं है तो ई-पैन से भर सकते हैं रिटर्न
अगर आप इनकम टैक्स भरना चाहते हैं या रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आपके लिए पैन कार्ड जरूरी है। यह नहीं है तो तत्काल ई-पैन बनवा सकते हैं। इसके लिए आयकर की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए आधार लगेगा।
आप घर बैठे ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न
– सबसे पहले आपको http://www.incometaxindiaefilling.gov.in पर जाना होगा।
– अब आप लॉग इन करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन दिखाई देगा। यहां क्लिक करें।
– अब आपको अपने लिए आईटीआर फॉर्म नाम, आकलन वर्ष और सबमिशन मोड का चयन करना होगा।
– इस फॉर्म में सारी डिटेल भरकर ‘सबमिट ’ बटन पर क्लिक करना होगा।
– अब आपको एक मैसेज मिलेगा। आपकी आईटीआर सफलतापूर्वक जमा कर दी गई है और ITR-V उत्पन्न किया जाएगा। इस लिंक पर क्लिक कर आप इसे डाउनलोड करे लें, क्योंकि यह – एक रिसिप्ट के रूप में कार्य करता है। ITR-V आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी आएगा।
– अगर आप इतना कर लेते हैं और रिसिप्ट पा लेते हैं तो समझिए कि आपने ITR भर दिया है। पूरी जानकारी के लिए देखिये वीडियो –