नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म 1 (आईटीआर) सहज गुरुवार को जारी किया। इसका इस्तेमाल 50 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी वाले आयकरदाता कर सकेंगे।
विभाग ने साफ किया है कि कुछ कैटेगरी को छोड़ कर सभी को रिटर्न ऑनलाइन ही भरना होगा। इस बार फार्म में नोटबंदी के साल में नकद जमा का विवरण देने वाला कालम हटा दिया है। 31 जुलाई तक लोग अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया फार्म
आयकर विभाग ने कहा कि एसेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए एक पेज का सहज फॉर्म जारी कर दिया है। यह फार्म विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। विभाग के अनुसार करीब तीन करोड़ आयकरदाता इस एक पेज के सहज फॉर्म का उपयोग कर सकेंगे।
इसका उपयोग ऐसे आयकरदाता कर सकते हैं, जिनका वेतन, एक आवासीय संपत्ति/ब्याज सहित अन्य मद से 50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय है। फॉर्म 16 में दिए गए वेतन तथा आवासीय संपत्ति का विवरण इसमें देना होगा।
ITR फॉर्म दो को भी तर्कसंगत बनाया
इसके अलावा ITR फॉर्म दो को भी तर्कसंगत बनाया गया। ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिन्दु परिवार आईटीआर फॉर्म दो भर सकेंगे, जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन को छोड़कर होगी। ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार, जिनकी आय व्यवसाय या प्रोफेशन से है, उन्हें आईटीआर फॉर्म तीन या आईटीआर फॉर्म चार भरना होगा।
नोटबंदी से संबंधित नकद जमा का कालम हटाया गया
एसेसमेंट ईयर 2017-18 में विशेष अवधि के दौरान नकद जमा कराने के संबंध में जानकारी माँगी गई थी, लेकिन एसेसमेंट ईयर 2018-19 के फॉर्म में इस कॉलम को हटा दिया गया है।
ऑनलाइन ही भरना होगा रिटर्न
ITR फॉर्म भरने के तरीकों में पिछले वर्ष की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी ITR फॉर्म आॅनलाइन भरने होंगे। सिर्फ उन्हीं को ITR फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 सुगम हार्ड कॉपी में भरकर जमा करने की अनुमति होगी, जिनकी उम्र फाइनेंशियल ईयर वर्ष में 80 वर्ष हो गई है या ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिन्दु परिवार, जिनकी वार्षिक आय पाँच लाख रुपए तक होगी और वे रिटर्न का दावा नहीं करेंगे।