नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने सायाजी होटल्स मामले में कंपनी कुछ मौजूदा व पूर्व प्रवर्तकों सहित 32 इकाइयों पर 3.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में पूंजी बाजार से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए यह कार्रवाई की गई है।
सेबी ने 28 मार्च के अपने आदेश में कहा है कि प्रवर्तक समूह (जिसमें32 इकाइयां शामिल हैं) एसएएसटी नियमों के तहत सार्वजनिक घोषणा करने में दो बार चूक गए। इन इकाइयों को सायाजी होटल्स के शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में यह घोषणा करनी थी।
उक्त 32 प्रवर्तक इकाइयों के नाम में सुचित्रा धनानी, अनीशा धनानी, बिपाशा धनानी, अहिल्या होटल्स, कयूम धनानी, सादिका मेमन, एक्सीलेंट इस्टेट डेवल्पर्स, भारत इक्विटी सर्विसेज, लिबर्टी कंस्ट्रक्शन एंड लीजिंग, हबीबुनिशा धनानी, गुलशन मेनन, शमीम धनानी, शाजी नायर व सुभाष पंडित हैं।