करदाता अब नाममात्र के शुल्क पर 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकेंगे

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नई दिल्ली। Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण के दौरान करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि अब 31 मार्च तक नाममात्र शुल्क पर संशोधित आयकर रिटर्न (Revised ITR) दाखिल किया जा सकेगा।

इस फैसले से उन करदाताओं को फायदा मिलेगा जो रिटर्न दाखिल करते समय हुई किसी गलती को सुधारना चाहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना और करदाताओं पर अनावश्यक दंड का बोझ कम करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस सुविधा से अधिक लोग स्वेच्छा से सही जानकारी के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करेंगे।

टीसीएस दरों में बड़ी कटौती
वित्त मंत्री ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने की घोषणा की। इससे विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और उनके परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। इसके अलावा, विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर लगने वाला टीसीएस भी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह दर 20 प्रतिशत थी, जिसे पहले ही घटाकर 5 प्रतिशत किया गया था।

बजट 2026–27 में वित्त मंत्री ने छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित और स्वचालित (ऑटोमेटेड) प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव भी रखा, जिससे टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाएं आसान और पारदर्शी बन सकेंगी।

दुर्घटना मुआवजे पर टैक्स से छूट
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे को आयकर से मुक्त किया जाएगा। इस फैसले से सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।