राजस्थान सरकार युवाओं को देगी बिना ब्याज 10 लाख रुपये तक का लोन, जानिए पात्रता

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नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें बिना ब्याज 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इस आर्थिक मदद से वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। चलिए जानते हैं कि क्या है यह योजना और किसे और कैसे मिलेगा यह लोन?

इसके अलावा 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) फीस को फिर से भरने का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करना है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा अपनी SSO ID और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। योजना के शुभारंभ के 10 दिन बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

किसे मिलेगा लोन

  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ वही युवा ले सकते हैं जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं।
    इसके अलावा उनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन बिना ब्याज लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इसके अलावा अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
  • वहीं, ग्रेजुएट, ITI और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये दिया जाएगा।
  • साथ ही इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज फ्री लोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
  • साथ ही एचयूएफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 12 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया था। अगर आप खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार के इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार इस योजना के जरिए करीब 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करना चाहती है। इस योजना जरिए युवाओं को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस लोन पर पूरा ब्याज राज्य सरकार भरेगी।