GST से लेकर FASTag तक आज से बदल गए ये 5 बड़े नियम

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नई दिल्ली। New Rules from November 1st: आज से नया महीना शुरू हो गया है। नवंबर अपने साथ कुछ बदलाव भी लेकर आया है। नए महीने के साथ नियमों में भी कई बदलाव होने वाले हैं। आधार कार्ड, GST से लेकर बैंक और FASTag नियमों तक, कई नियम अपडेट होने की उम्मीद है जिसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आज LPG सिलेंडर के नए रेट भी जारी होंगे। आइए जानते हैं कि आज से 5 कौन से बड़े नियमों में बदलाव हुआ है।

आज से क्या-क्या बदला
यहां वे बदलाव दिए गए हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे, जिनमें नए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) स्लैब, आधार, बैंक नॉमिनेशन प्रोसेस, कार्ड चार्ज, पेंशन की जरूरतें, और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

  1. नॉमिनेशन नियम
    1 नवंबर, 2025 से बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सेफ्टी लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी चीज़ों के लिए नए नॉमिनेशन नियम लागू करेंगे। वित्त मंत्रालय ने कन्फर्म किया है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 10 से 13 के प्रावधान उसी तारीख से लागू होंगे।
  2. नए FASTag नियम 2025
    जिन गाड़ियों ने जरूरी Know Your Vehicle (KYV) वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं किया है, उनके FASTags डीएक्टिवेट हो सकते हैं। हालांकि, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने प्रोसेस को आसान बना दिया है और तुरंत सर्विस सस्पेंड किए बिना कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए जारी करने वाले बैंकों से रिमाइंडर के साथ एक ग्रेस पीरियड दे रहा है। बिना वैलिड, फंक्शनल FASTag वाली गाड़ियों के लिए एक रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर 15 नवंबर, 2025 से लागू होगा, न कि 1 नवंबर से। जो ड्राइवर UPI या दूसरे अप्रूव्ड डिजिटल तरीकों से पेमेंट करेंगे, उनसे स्टैंडर्ड टोल फीस का 1.25 गुना (1.25x) चार्ज लिया जाएगा।
  3. Aadhar Card अपडेट करने से जुडा नियम
    आज से आधार कार्ड अपडेट करने के नियम बदल गए हैं। 1 नवंबर से, UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए ₹125 की बायोमेट्रिक फीस एक साल के लिए माफ कर दी है। 5 से 15 साल के बच्चों से अब आधार में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि, बड़ों को अपने आधार को अपडेट करने के लिए फीस देनी होगी। नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने के लिए ₹75 और फिंगरप्रिंट/आइरिस स्कैन अपडेट करने के लिए ₹125 की फीस लगेगी।
  4. GST को लेकर अहम बदलाव
    नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रजिस्ट्रेशन आज, 1 नवंबर, 2025 से शुरू हो गया है, और ज्यादातर नए एप्लीकेंट्स के लिए तीन वर्किंग दिनों के अंदर ऑटोमैटिक अप्रूवल देने वाला एक नया, आसान सिस्टम शुरू किया गया है। GST काउंसिल के फैसले के मुताबिक, 1 नवंबर से एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू हो गया है। पहले चार रेट थे: 5%, 12%, 18%, और 28%। लेकिन, अब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। इनकी जगह, सरकार ने लग्जरी और नुकसानदायक प्रोडक्ट्स पर 40% का एक नया स्पेशल GST स्लैब लागू किया है। इसका असर ऑटोमोबाइल, शराब, तंबाकू, हाई-एंड गैजेट्स और कुछ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा। कम कीमत वाले जरूरी सामानों पर 5% और 18% GST रेट जारी रहेंगे।
  5. पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र
    सभी सेंट्रल और राज्य सरकार के पेंशनर्स को अपनी मंथली पेंशन बिना किसी रुकावट के पाने के लिए 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) जमा करना होगा। यह सालाना प्रोसेस इस बात का सबूत है कि पेंशनर जिंदा है और पेंशन पेमेंट पाने के लिए एलिजिबल है। 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को पहले ही 1 अक्टूबर से अपने सर्टिफिकेट जमा करने की इजाज़त दे दी गई है।