31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने पर जमा होने वाले टैक्स पर ब्याज देना पड़ेगा
कोटा। जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है, परंतु अभी तक इनकम टैक्स विभाग ने पूरे इनकम टैक्स फॉर्म जारी नहीं किए हैं। इसके कारण करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
टैक्स बार एसोसिएशन कोटा के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार विजय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर और ट्वीट करके आग्रह किया कि इनकम टैक्स रिटर्न फार्म दो और तीन शीघ्र जारी किया जाए, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न समय पर भरे जा सके।
शेयर मार्केट कैपिटल गैन या पूंजीगत संपत्तियां के बेचान से होने वाली इनकम को रिटर्न फॉर्म नंबर दो और तीन में दाखिल किया जाता है। मान लीजिए एक परिवार के सभी रिटर्न एक साथ दाखिल किए जाते हैं। परंतु रिटर्न फॉर्म उपलब्ध नहीं होने की वजह से पूरे ग्रुप या परिवार के रिटर्न दाखिल करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।
सरकार ने अपनी गलती मानते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर घोषित कर दी। परंतु 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने पर जमा होने वाले टैक्स पर ब्याज की माफी नहीं की है। इससे आयकर दाता पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा और साथ ही में कर विशेषज्ञों को कार्य करने में बड़ी दुविधा होगी।

