Income Tax: स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख की कर योग्य आय पर टैक्स नहीं

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री किया है। अगर 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी मिला लें, तो कुल 12.75 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी।

हालांकि, अभी भी न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये की सालाना इनकम 10 फीसदी टैक्स स्लैब में आ रही है। इससे टैक्सपेयर्स उलझन में हैं कि उनकी 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी। आइए इसे डिटेल में समझते हैं।

न्यू टैक्स रिजीम में कितना लगता है टैक्स?
अभी न्यू टैक्स रिजीम के मुताबिक, 0-4 लाख रुपये तक पर टैक्स जीरो है। वहीं, 4 से 8 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी और 8 से 12 लाख रुपये तक पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। सबसे अधिक 30 फीसदी टैक्स 24 लाख रुपये से अधिक की सालाना कमाई पर लगेगा।

12.75 लाख की इनकम कैसे टैक्स फ्री होगी?
इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत करदाताओं को टैक्स रिबेट मिलती है। यह ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 12,500 रुपये है और न्यू टैक्स रिजीम के लिए 60,000 रुपये। इसका सीधा-सा मतलब है कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स देनदारी 60 हजार रुपये से कम है, तो आपको एक भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है।

इस हिसाब से आपकी 12 लाख तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। इसे यूं समझिए कि 0-4 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। वहीं, 4 से 8 लाख पर 5 फीसदी लगेगा। इसका मतलब कि इस चार लाख पर आपकी 20,000 रुपये की टैक्स देनदारी बनेगी। अगले चार लाख यानी 8 से 12 लाख पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जो 40,000 रुपये होते हैं।

इसका मतलब है कि आपको 12 लाख की सालाना आय पर 60 हजार रुपये का टैक्स देना होगा, जिस पर सरकार सीधे छूट दे रही है। इसमें 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ लें, तो 12.75 लाख रुपये तक का सालाना कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी।

कैसे मिलेगा टैक्स रिबेट का लाभ
आपको सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। आपका आईटीआर क्लियर होने के बाद रिबेट के पैसे आपके अकाउंट में सीधे आ जाएंगे।

टीडीएस पर वित्त मंत्री ने क्या एलान किया?
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री के अनुसार, नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दिया है।

किराये पर टीडीएस से जुड़े अपडेट
पहले किराये से होने वाली 2.4 लाख रुपये तक की आय पर TDS नहीं लगता था।
अब किराये से छह लाख रुपये तक की आमदनी पर TDS नहीं लगेगा।

किसे फायदा?
छोटे करदाताओं को, जिन्हें छोटे अंशों में किराया आय के तौर पर प्राप्त होता है।