कोटा। Chain Pulling Campaign: कुछ यात्रियों द्वारा यात्रा के दौरान बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ी को रोक दिया जाता है, इससे गाड़ी की समय-पालन प्रभावित होने के साथ-साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती है। इसके मद्देनजर मंडल में 10 से 19 अगस्त तक 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया।
यह अभियान वाणिज्य, परिचालन एवं रेल सुरक्षा बल के समवय से चलाया जा रहा है। बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही करने, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने यात्रियों से अपील की है कि वह बिना किसी उपयुक्त कारण के खतरे की जंजीर खींचकर अपने को परेशानी में ना डालें। इस प्रकार के कृत्य से गाड़ी की समय पालन प्रभावित होने के साथ ही सह यात्रियों को भी असुविधा होती है।