NEET की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, 11 जुलाई को आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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नई दिल्ली। NEET paper leak case: नीट पेपर लीक मामले सोमवार सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात साफ है और उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पेपर लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब यह सवाल है कि क्या दोबारा से नीट परीक्षा होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है साथ ही एनटीए से भी सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पर सवाल पूछते हुए कहा है कि 11 जुलाई को सारे सवालों के जवाब लेकर आइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लीकेज का दायरा बड़ा है तो हम परीक्षा कैंसल करके दोबारा एग्जाम लेने का फैसला देने से नहीं हिचकेंगे।

दोबारा परीक्षा होगी या नहीं
अब 11 जुलाई गुरुवार को यह पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं। पेपर लीक से कितने छात्रों को फायदा हुआ यदि यह दायरा बड़ा हुआ हुआ तो इसकी संभावना अधिक है कि नीट की परीक्षा दोबारा से हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया जाता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर होगा। सोमवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कई कड़े सवाल पूछे।

कितने छात्रों को हुआ इससे फायदा
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सवाल पूछे गए हैं उसमें यह बात शामिल है कि कितने छात्रों को पेपर लीक से फायदा हुआ है। कितने बजे और कब पेपर लीक हुआ और उसके कितनी देर बाद परीक्षा शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पेपर लीक का दायरा व्यापक और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से है तो फिर यह जंगल की आग की तरह है।

सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 की शुचिता नष्ट हो गई है और यदि इसके लीक प्रश्नपत्र को सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित किया गया है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि यदि पेपर लीक टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुआ तो यह जंगल में आग की तरह फैलेने के समान है।