ट्रेनों में अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों से 2.35 लाख का जुर्माना वसूला

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कोटा। Fined For Chain Pulling In Train: कोटा मंडल के रेल सुरक्षा बल द्वारा जनवरी से पिछले छः माह में विभिन्न गाडियों में अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये कुल 372 प्रकरण दर्ज किये हैं। इन आरोपियों का प्रथम अपराध होने के कारण न्यायालय के द्वारा रूपये 2.35 लाख रुपये का आर्थिक दंड वसूल करके छोड़ा गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि रेल अधिनियम की धारा 141 के अनुसार यदि कोई यात्री या अन्य कोई व्यक्ति अनाधिकृत चेन पुलिंग करेगा तो उसे एक वर्ष तक की कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि रेल प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि अनाधिकृत चेन पुलिंग ना करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। इससे सहयात्री को असुविधा एवं रेलवे राजस्व की क्षति होती है।

उन्होंने बताया कि मंडल में डीआरएम मनीष तिवारी के मागदर्शन, मंडल सुरक्षा आयुक्त ए. नवीन कुमार एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय के नेतृत्व में कोटा मंडल से प्रारम्भ एवं वाया कोटा जाने वाली विभिन्न गाडियों में अनाधिकृत चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं।