एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी अमेरिका में कर सकेंगे नौकरी, कोर्ट का फैसला

0
122

वाशिंगटन। अमेरिका कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी के पास एच-1बी वीजा है तो उसके जीवनसाथी को देश में काम करने की अनुमति है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने सेव जॉब्स यूएसए द्वारा दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया।

दायर याचिका में एच-1बी वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के जीवनसाथी को रोजगार प्राधिकरण कार्ड देने वाले ओबामा कार्यकाल के नियमों को खारिज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

इस याचिका का Amazon, Apple, Google और Microsoft जैसी टेक कंपनियों ने विरोध किया था। अमेरिका ने अब तक लगभग 1,00,000 एच-1बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को काम के अधिकार जारी किए हैं, जिनमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय हैं।

अपने आदेश में जस्टिस चुटकन ने कहा कि सेव जॉब्स यूएसए का प्राथमिक तर्क यह है कि कांग्रेस ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अथॉरिटी को एच-4 वीजा धारकों जैसे विदेशी नागरिकों को अमेरिका में रहने के दौरान काम करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन वह विवाद आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम, कार्यकारी-शाखा अभ्यास के दशकों और उस अभ्यास के स्पष्ट और निहित कांग्रेस अनुसमर्थन दोनों के पाठ में लंबे समय तक चलता है।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में साफ किया कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से और जानबूझकर अमेरिकी सरकार को अधिकार दिया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में H-4 पति या पत्नी के ठहरने की अनुमेय शर्त के रूप में रोजगार को अधिकृत करे।

उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि संघीय सरकार के पास समान वीजा वर्गों के लिए रोजगार को अधिकृत करने के लिए लंबे समय से और खुली जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने उस अधिकार का प्रयोग करने की मंजूरी दी है। होमलैंड सुरक्षा विभाग और उसके पूर्ववर्तियों ने न केवल छात्रों के लिए, बल्कि उनके जीवनसाथी और आश्रितों के लिए भी रोजगार को अधिकृत किया है।

बदलाव के लिए अमेरिकी सीनेट में विधेयक: प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने एच-1बी और एल-1 वीजा कार्यक्रमों में व्यापक बदलाव लाने और विदेशी कर्मचारियों की भर्ती में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अमेरिकी सीनेट में द्विदलीय विधेयक पेश किया है। एच-1बी वीजा एक ऐसा वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर करती हैं।

एच -1 बी, एल -1 वीजा: वहीं एल -1 एक अन्य प्रकार का कार्य वीजा है जिसे अमेरिका में काम करने के इच्छुक पेशेवरों को जारी किया जाता है। एच -1 बी वीजा में जहां एक व्यक्ति अमेरिकी कंपनी से जुड़ता है वहीं, दूसरी ओर एल-1 वीजा उन लोगों को जारी किया जाता है जो पहले से ही किसी अन्य देश में कंपनी की ओर से कार्यरत हैं, और अमेरिका स्थित कार्यालय में स्थानांतरित हो रहे हैं।

विधेयक पेश: अमेरिका के दो सीनेटरों डिक डर्बिन और चक ग्रैसले ने अमेरिकी सीनेट में यह विधेयक पेश किया है। वहीं सीनेटर टॉमी ट्यूबरविले, बर्नी सैंडर्स, शेरोड ब्राउन और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने भी इसका समर्थन किया है। एक मीडिया विज्ञप्ति में मंगलवार को कहा गया कि एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार अधिनियम आव्रजन (इमिग्रेशन) प्रणाली में धोखाधड़ी और दुरुपयोग को कम करेगा। यह अमेरिकी श्रमिकों और वीजा धारकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे विदेशी श्रमिकों की भर्ती में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।