नई दिल्ली। How to link PAN with EPF account: आपका ईपीएफओ (EPFO) में पीएफ खाता (PF Account) है, तो आप अपने पीएफ खाते को पैन कार्ड (Pan Card) के साथ लिंक जरूर करा लें। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका ईपीएफ खाता पैन कार्ड से लिंक्ड हो। ऐसा ना होने पर आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ सकता है। ईपीएफओ द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, अगर ईपीएफ खाता एक वैध पैन कार्ड के साथ लिंक है, तो 10 फीसद की दर से ही टीडीएस कटेगा।
वहीं, अगर ईपीएफ खाता वैध पैन कार्ड से लिंक्ड नहीं है, तो तो टीडीएस दोगुना अर्थात 20 फीसद की दर से कटेगा। ईपीएफओ के सर्कुलर में कहा गया, ‘हर एक दिन के विलंब पर 200 रुपये का शुल्क लगेगा। हालांकि, विलंब शुल्क टीडीएस की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।’ कर योग्य आय प्राप्त करने वाले प्रत्येक करदाता को आयकर अधिनियम की धारा 206AA के तहत ईपीएफओ को पैन नंबर उपलब्ध कराना जरूरी है।
अगर पीएफ खाते से पैन लिंक नहीं है, तो टैक्स निम्न दरों से लगेगा (जो भी उच्च हो):
- आयकर अधिनियम की धारा 206AA के संबंधित प्रावधान में बताई गई दर; या
- लागू दर या दरों पर; या
- 20 फीसद की दर से (धारा 194 A और धारा 206AA)
ईपीएफ खाते के साथ इस तरह लिंक करें अपना पैन
- सबसे पहले आप EPFO UAN मेंबर सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा।
- अब यहां मेन Menu में क्लिक करना होगा।
- अब इसके बाद केवाईसी पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको पैन कार्ड सेलेक्ट करके पैन नंबर डालना होगा।
- इसके बाद आपका पीएफ खाता पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
यदि आपका नाम और नंबर आईटी विभाग के डेटा से मेल खाता है, तो आपके पैन की तुरंत पुष्टि हो जाएगी। एक बार जब आपका पैन आपके पीएफ खाते से उचित रूप से जुड़ जाता है, तो यह आपकी ‘मेंबर प्रोफाइल’ टेबल में दिखाई देगा।