अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिल्ली मेट्रो को देने होंगे 4600 करोड़ रुपए

0
486

नई दिल्ली। कर्ज के जाल में फंसे रिलायंस समूह के मुखिया अनिल अंबानी को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो के एक मामले में रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस इन्फ्रा के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत रिलायंस इन्फ्रा को कुल 632 मिलियन डॉलर यानी करीब 4600 करोड़ रुपए मिलेंगे।

ये मामला साल 2008 का है। इस साल रिलायंस इन्फ्रा की इकाई ने दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो के संचालन के लिए एक ठेका हासिल किया था। साल 2012 में शुल्क और संचालन पर विवादों के बाद, अनिल अंबानी की फर्म ने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। इसके साथ ही कंपनी ने ठेका के कथ‍ित उल्लंघन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के ख‍िलाफ आर्बिट्रेशन का केस फाइल किया। अनिल अंबानी की कंपनी ने टर्मिनेशन फीस देने की भी मांग की। इस मामले में पहली बार 2017 में अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रा के पक्ष में फैसला आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को बरकरार रखा है।

ये फैसला अनिल अंबानी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है क्योंकि वह कर्ज के बोझ में दबे हैं। कंपनी के वकीलों ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि रिलायंस कर्जदाताओं को भुगतान करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेगी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने बैंकों को कंपनी के खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति यानी एनपीए के रूप में चिह्नित करने से रोक दिया था।

शेयर में जबरदस्त तेजी: इस खबर के बीच, रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 4.95 फीसदी की तेजी आ गई। इस तेजी की वजह से रिलायंस इंफ्रा का शेयर भाव 74.15 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैपिटल एक बार फिर 1,950 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है।