रिटर्न भरना अब और भी होगा आसान
कोटा। वेतनभोगी तबके के लिए 1 अप्रैल से रिटर्न भरना और ज्यादा ‘सहज’ हो जाएगा। आईटीआर-1 फॉर्म सहज नए वित्त वर्ष की पहली तारीख से उपलब्ध होगा। इस फॉर्म में कुछ बिंदुओं को हटाकर इसे छोटा किया गया है और यह सिर्फ एक पेज का होगा। इसे भरना आयकरदाताओं के लिए बेहद आसान होगा।
वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फॉर्म में सूचना भरने के लिए पहले से कम खाने होंगे। आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ खानों को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है।
कर निधार्रण वर्ष 2017-18 के रिटर्न फॉर्म में आयकर के अध्याय छह-ए के तहत किए जाने वाले विभिन्न कटौती के दावों की जानकारी से जुड़े खाने हटा दिए गए हैं। इसमें केवल उन्हीं बिंदुओं को इसमें रखा गया है जिन्हें आमतौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है।
ई-फाइलिंग 31 जुलाई तक
रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा 1 अप्रैल से उपलब्ध हो जाएगी और इसे 31 जुलाई तक भरा जा सकता है। इसके साथ ही ई-फाइलिंग वेबसाइट में ही कर गणना के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर भी होगा।
पहले से अलग कैसे
वर्तमान में जो आईटीआर-1 सहज फॉर्म है उसमें आयकर अधिनियम की धारा-80 के तहत 18 अलग-अलग ¨बदु अथवा पंक्तियां हैं। इस धारा के तहत जीवन बीमा, पीपीएफ, सावधि बैंक जमा सहित विभिन्न प्रकार के निवेश एवं बचत पर 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है।
इन्हें शामिल किया गया
इसमें आयकर की धारा 80सी, 80डी के तहत मिलने वाली कटौतियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो व्यक्तिगत करदाता अन्य मदों में कर कटौती चाहते हैं वह इसके लिए विकल्प चुनकर जानकारी दे सकते हैं।
अगली स्लाइड में पढ़ें फॉर्म भरते समय इन कागजों पर रखें ध्यान…
फॉर्म भरते समय इन कागजों को तैयार रखें
रिटर्न फार्म भरते समय करदाता को अपना पैन, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना और जानकारियां तैयार रखें। इसमें करदाता द्वारा भरे गए कर और टीडीएस की जानकारी स्वत: आ जाएगी।
वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध
फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं और आयकर विभाग के वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध हैं। इसमें आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-6 तक फॉर्म उपलब्ध हैं।
