हाउसिंग सोसायटी के खातों से एक करोड़ रुपये से अधिक का गबन, एफआईआर दर्ज

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कोटा। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित महालक्ष्मीपुरम वेलफेयर सोसायटी में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। सोसायटी के महालक्ष्मीपुरम निवासियों द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने करीब एक करोड़ रुपये से अधिक के गबन के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत में बताया गया कि महालक्ष्मीपुरम वेलफेयर सोसायटी एक पंजीकृत संस्था है, जिसकी पंजीयन संख्या 61/कोटा/2013-14 है। सोसायटी के निवासियों द्वारा जमा की गई एफडीआर की राशि से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मायादेश शाखा में वर्ष 2016 में 50 लाख रुपये की एफडी कराई गई थी, जिसका एफडी नंबर 303533 तथा खाता संख्या 3246969632 है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोसायटी के नाम पर 20 मई 2025 को ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा ली गई, जिसका खाता नंबर 5803679130 है। इस खाते से बड़ी राशि अन्य बैंकों में स्थानांतरित की गई।

इसके अतिरिक्त, सोसायटी का एक अन्य खाता बैंक ऑफ इंडिया (BOI) में भी संचालित है, जहां से भी भारी रकम के गबन की बात सामने आई है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, दोनों बैंकों से कुल मिलाकर लगभग एक करोड़ रुपये का गबन किया गया है।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि सोसायटी के खातों से किसी भी प्रकार का लेन-देन अध्यक्ष हिमांशु अरोड़ा, उपाध्यक्ष नरेश मोर्च, सचिव रेणु तोमर तथा कोषाध्यक्ष यशपाल शर्मा के हस्ताक्षरों के बाद ही संभव है। ऐसे में इन पदाधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है।

मामले को गंभीर मानते हुए बोरखेड़ा थाना पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 310(4), 318/41 एवं 01(2) के तहत प्रकरण संख्या 396/2025 दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और बैंक खातों के लेन-देन की गहनता से पड़ताल की जाएगी।सोसायटी के निवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।