नई दिल्ली। आयकरदाता अब ई-मेल आईडी के जरिए भी फेसलेस टैक्स असेसमेंट, पेनल्टी और अपील से संबंधित शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए आयकर विभाग ने तीन डेडिकेटेड ई-मेल आईडी की सुविधा शुरू की है।
आयकर विभाग ने बताया कि इसका मकसद टैक्सपेयर्स के चार्टर के अनुरूप सेवाओं को और बेहतर बनाना है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त, 2020 को ‘पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान’ प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर की शुरुआत की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि मौजूदा टैक्स सुधारों का लक्ष्य टैक्स व्यवस्था को निर्बाध, बिना रुकावट वाला और फेसलेस बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर, 2020 को फेसलेस अपील सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा।
साल 2017 में पहली बार जिक्र: आपको बता दें कि साल 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा फेसलेस टैक्स प्रोसेसिंग सिस्टम को पहली बार प्रस्तावित किया गया था। 5 जुलाई, 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट में इसका जिक्र हुआ। यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से टैक्स मामलों का रेंडम सेलेक्शन करता है।
कैसे काम करता है सिस्टम: इस सिस्टम में टैक्स अधिकारी के समक्ष करदाता की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं होती है। हालांकि, इनमें गंभीर धोखाधड़ियों, व्यापक कर चोरी, संवेदनशील और तलाशी से जुड़े मामलों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कर और काला धन अधिनियम से संबंधित अपील शामिल नहीं हैं। ऐसे मामले में करदाता को तलब किया जा सकता है। आसान भाषा में समझें तो इस सिस्टम का मकसद देश के ईमानदार टैक्सपेयर्स को सम्मान देने के अलावा टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना है।
आयकर विभाग की ये तीन आईडी है-
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