व्यापारियों के लिए मंडी शुल्क माफी योजना 30 जून तक बढ़ाई

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कोटा। लॉकडाउन के मध्यनजर कृषि विपणन विभाग की ब्याज माफी योजना- 2019 व राज्य के बाहर से कृषि प्रसंस्करण के लिए आयातित कृषि जिंसों एवं चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना की अवधि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने बताया कि अब बकायादार अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी एवं व्यक्ति बकाया राशि को इन दोनों योजनाओं का लाभ लेते हुए आगामी 30 जून तक जमा करा सकते हैं।

पूर्व में राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों में मण्डी शुल्क, आवंटन शुल्क एवं अन्य बकाया राशि की वसूली एवं लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के दृष्टिगत विभाग की ओर से ब्याज माफ योजना.2019 लागू कर 30 सितम्बर 2019 तक मूल बकाया राशि पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी। जिसका लाभ 31 मार्च तक लिया जा सकता था।

इसी तरह कृषि प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए राज्य के बाहर से 27 अप्रेलए 2005 से 31 दिसम्बरए 2019 के मध्य आयातित कृषि जिन्सों व चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना लागू की गई थी। इसके तहत 31 दिसम्बर 2019 तक बकाया मण्डी शुल्क का 50 प्रतिशत एवं समस्त ब्याज एवं शास्ती राशि माफ करते हुए योजना का लाभ 31 मार्च तक लिया जा सकता था।