भूमि विकास बैंक: मुख्यमंत्री ब्याज राहत योजना की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी

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किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण का नया अवसर मिला: अध्यक्ष राठौड़

कोटा। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कोटा के संचालक मंडल की बैठक मंगलवार को बैंक मुख्यालय में चैन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता (ओटीएस) योजना 2025–26 की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाए जाने के निर्णय का सर्वसम्मति से स्वागत किया गया।

बैठक में बताया गया कि बैंक ने अब तक इस योजना के अंतर्गत 278 ऋणियों को ₹718.62 लाख की राहत प्रदान की है तथा ₹1070.42 लाख की वसूली सुनिश्चित की गई है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते कोटा भूमि विकास बैंक हाड़ौती में प्रथम स्थान पर रहा है।

अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना से किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण का नया अवसर मिला है। उन्होंने सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे तथा आर्थिक रूप से कमजोर ऋणियों को पुनः ऋण देकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाए।

राठौड़ ने कहा कि किसान हित के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार द्वारा बजट वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 200 करोड़ की मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत ओटीएस योजना वर्ष 2025-26 भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणियों के लिए लागू कर मुख्य धारा में आने के लिए अभूतपूर्व अवसर दिया गया है।

बैठक में उप-रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग राजेश कुमार मीणा, उपाध्यक्ष भंवर सिंह हाड़ा, तथा संचालक मंडल के सदस्य निहाल सिंह राठौड़, डॉ. प्राची दीक्षित, राधाकिशन मीणा, मुकेश मीणा, जगदीश प्रसाद मीणा, जगदीश शर्मा, बाबूलाल बैरवा, मुकुट नागर और मांगीलाल मेहरा उपस्थित रहे।

सचिव ऋतु सपरा ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 की अवधि में रामगंजमंडी शाखा ने प्रथम स्थान और सांगोद शाखा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी पात्र ऋणियों के मामलों में वसूली पूर्ण कर राहत दिलाई जाए तथा जो ऋणी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनके विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99, 100 व 103 के तहत कार्रवाई की जाए।