नए नियम से एच1बी वीजा धारकों का हो सकता है अमेरिका से निष्कासन

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नई दिल्ली। एच1बी वीजा धारकों के लिए नई मुसीबतें सामने आ सकती है और उन्हें निष्कासन की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा तब होगा जब वीजा एक्सटेंशन या स्टेटस बदलने का आवेदन स्वीकार नहीं होगा और अमेरिका प्रशासन की ओर से दिया गया समय( जो फॉर्म 1-94 पर दिया गया हो) खत्म हो चुका हो।

पिछले हफ्ते लोगों के बीच आए अमेरिका में 28 जून को लाए गए पॉलिसी मेमोरेंडम के मुताबिक, लोगों के आवेदन खारिज होने की सूरत में अमेरिकी प्रशासन के पास गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रहनेवालों को लेकर नोटिस जारी करने का अधिकार है। यह नोटिस निर्वासन की प्रक्रिया का पहला कदम है।

इससे पहले निर्वासन का नोटिस केवल फर्जीवाड़े, आपराधिक या शरणार्थियों के मामले में जारी किया जाता था। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। ऐसा नोटिस मिलने के बाद ही बुरे दिनों की शुरुआत हो सकती है। नोटिस मिलने के बाद अमेरिका में रुककर इमिग्रेशन जज की सुनवाई का इंतजार करना जरूरी है। अगर कोई शख्स कोर्ट में पेश नहीं हो सका तो है तो फिर उसके ऊपर 5 साल तक अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।