जबरन e-KYC के खिलाफ तेल कंपनियों और नागरिक आपूर्ति विभाग को नोटिस

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जयपुर/भोपाल/कोटा। e-KYC: अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस ने भारत सरकार की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन पर अपने वितरकों के माध्यम से घरेलू प्रवर्तन के उपभोक्ताओं की जबरन ई-केवाईसी की जा रही है जो कि गैर कानूनी है। उपभोक्ता कांग्रेस ने इस संदर्भ में राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव को नोटिस जारी किया है। इस कृत्य के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है।

उपभोक्ता कांग्रेस के महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सिंह ठाकुर ने बताया कि तेल कंपनियों की तह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21में उल्लेखित निजता के अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई परिपत्र जारी नहीं किया है। तेल कंपनियों के द्वारा मनमाने तरीके से ओटीपी ली जा रही है जो द्रवित पैट्रोलियम गैस प्रताप वितरण अधिनियम आदेश -2000 में उल्लेखित प्रावधानों के विरुद्ध है।

उन्होंने बताया कि भारतीय विस्फोटक अधिनियम एवं गैस सिलैंडर नियम -2016 का भी उल्लंघन करते हुए एलपीजी वितरकों को उनके भंडारण क्षमता से अधिक 19 किलोग्राम 5 किलोग्राम,एफटीएल सिलेंडरों की आपूर्ति वितरक की सहमति के बिना जारी की जा रही है जो विस्फोटक अधिनियम का खुला उलझन है एवं अपराधिकृत है।

उपभोक्ता कांग्रेस से इस संबंध में भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन के टेरिटरी मैनेजर एलपीजी को विधिक सूचना पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया है। इसमें उल्लेखनीय है कि कंपनियों द्वारा उपभोक्ता को जबरन सुरक्षा ट्यूब, चूल्हा लाइटर आदि की बिक्री का दबाव बनाकर थमाया जा रहा है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत कार्यवाही के लिए उपभोक्ता कांग्रेस बाध्य होगी।