मुम्बई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटते दाम को देखते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने पाम संवर्ग के क्रूड एवं रिफाइंड खाद्य तेलों तथा सोयाबीन तेल के शुल्क आधारित बुनियादी आयात मूल्य (टैरिफ वैल्यू) में 28 से 58 डॉलर प्रति टन तक की भारी कटौती कर दी है। नया आधार आयात मूल्य 16 नवम्बर से लागू हो गया है जो 30 नवम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
1-15 नवम्बर की तुलना में 16-30 नवम्बर के लिए क्रूड पाम तेल (सीपीओ) के आधार आयात मूल्य में 47 डॉलर प्रति टन तथा आरबीडी पाम तेल के आधार आयात मूल्य में 58 डॉलर प्रति टन की कटौती की गई है।
इसी तरह क्रूड पामोलीन एवं आरबीडी पामोलीन के बुनियादी आयात मूल्य में 57 डॉलर प्रति टन और क्रूड सोयाबीन तेल की टैरिफ वैल्यू में 28 डॉलर प्रति टन की कटौती हुई है।
ज्ञात हो कि इसी टैरिफ वैल्यू के आधार पर भारतीय बंदरगाहों पर विदेशों से आयातित खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क की वसूली की जाती है।
इस नवीनतम कटौती के बाद अब आधार आयात मूल्य क्रूड तेल के लिए 1113 डॉलर प्रति टन से घटकर 1066 डॉलर प्रति टन, आरबीडी पाम के लिए 1142 डॉलर से घटकर 1084 डॉलर प्रति टन, क्रूड पामोलीन के लिए 1145 डॉलर से गिरकर 1088 डॉलर प्रति टन,
रिफाइंड पामोलीन के लिए 1148 डॉलर से घटकर 1091 डॉलर प्रति टन तथा क्रूड डिगम्ड सोयाबीन तेल के लिए 1187 डॉलर प्रति टन से गिरकर 1159 डॉलर प्रति टन रह गया है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के अलावा भारतीय मुद्रा (रुपया) की विनिमय दर के आधार पर भी खाद्य तेलों की टैरिफ वैल्यू का निर्धारण प्रत्येक 15 दिनों के लिए होता है। वास्तविक आयात खर्च चाहे कुछ भी हो मगर सीमा शुल्क की वसूली नियत टैरिफ वैल्यू पर ही होगी।

