एक ईमेल से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में मच गया हड़कंप, जानिए कैसे

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नई दिल्ली। भारत में पहले ही H-1B वीजा इंटरव्यू टाले जा चुके हैं। इसके बाद अब अमेरिका में H-1B और H-4 वीजा होल्डर्स को कथित तौर पर दूतावास से एक ईमेल मिला है। इसमें उन्हें बताया गया कि टेम्पररी वर्किंग वीजा ‘एहतियातन रद्द’ कर दिया गया है। अमेरिका में यह घटना ऐसे समय हुई है, जब यूएस ने आवेदकों की सोशल-मीडिया जांच बढ़ाने की स्कीम लागू कर दी है। इसे पहले से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर लागू किया गया था।

इमिग्रेशन अटॉर्नी एमिली न्यूमैन के मुताबिक प्रूडेंशियल वीजा रद्द करना एक अस्थायी और सावधानी के तौर पर उठाया गया कदम है। यह वीजा स्थायी रूप से रद्द करना नहीं है। H-1B और H-4 वीजा धारकों के लिए प्रूडेंशियल वीजा रद्द करने के मामले बढ़ रहे हैं, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां आवेदकों का पहले कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संपर्क रहा है, लेकिन कोई सजा नहीं हुई है।

टेक्सास राज्य के शहर ह्यूस्टन के एक वकील के मुताबिक कैंसलेशन से अमेरिका में किसी व्यक्ति के कानूनी स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि आवेदक की अगली वीजा अपॉइंटमेंट पर मामले की दोबारा जांच की जाएगी। इनमें से कई घटनाएं पहले ही बताई जा चुकी थीं और पिछले वीजा स्टैम्प में क्लियर हो चुकी थीं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने आगे कहा कि यह समझना मुश्किल है कि यह सरकारी संसाधनों का कुशल इस्तेमाल कैसे है, जबकि इस घटना की पहले ही जांच हो चुकी थी। न्यूमैन ने अमेरिकी विदेश विभाग की एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें कहा गया था कि वीजा स्क्रीनिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह घटना विदेश विभाग के यह घोषणा किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें कहा गया कि वह H-1B आवेदकों और आश्रित वीजा पर परिवार के सदस्यों की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग शुरू करेगा।

एहतियात के तौर पर उठाया जा रहा कदम
ह्यूस्टन स्थित इमिग्रेशन लॉ फर्म, रेड्डी न्यूमैन ब्राउन PC ने बताया कि एक प्रूडेंशियल वीजा रद्द करना, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (DOS) के वीजा को अस्थायी और सावधानी के तौर पर रद्द करना है। यह ‘प्रूडेंशियली’ किया जाता है, जिसका मतलब है सावधानी या एहतियात के लिए। यह खासतौर पर ऐसे मामलों में किया जाता है, जहां सरकार को शक होता है कि वीजा धारक की योग्यता में कोई समस्या हो सकती है, लेकिन वह समस्या अभी पूरी तरह से तय नहीं हुई है। प्रूडेंशियल वीजा रद्द होने के समय US में होने से कानूनी स्टे पर कोई असर नहीं पड़ता; व्यक्ति तब तक रह सकता है जब तक वीजा स्वाभाविक रूप से खत्म न हो जाए।