आतिशबाजी ट्रेडर्स को ऑनलाइन आवेदन में आ रही समस्या का मिला समाधान

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कोटा। आतिशबाजी व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन में हो रही परेशानी को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल सिंघल ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यह पहल आतिशबाजी व्यापार संघ कोटा शहर के अध्यक्ष दिनेश जैन द्वारा पूर्व में दिए गए ज्ञापन के आधार पर हुई है।

एडीएम ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस आवेदन के लिए किरायानामा, मकान किराया रसीद, टेलीफोन बिल या लाइट बिल में से किसी एक दस्तावेज़ को स्वीकार किया जाएगा। साथ ही नक्शा/ब्लूप्रिंट के मामले में यह शर्त रखी गई है कि केवल वेंडर द्वारा जो नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद से स्वीकृत नक्शा ही मान्य होगा।

हाथ से बना नक्शा या गूगल नक्शा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आपराधिक रिकॉर्ड का शपथपत्र 50 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी से अटेस्टेड कराना अनिवार्य होगा। इन्हीं दस्तावेजों की पूर्ति के बाद आतिशबाजी व्यापारियों का लाइसेंस जारी किया जाएगा।

जिला कलेक्टर ने संघ अध्यक्ष दिनेश जैन को आश्वस्त किया कि प्रशासन पूर्ण रूप से व्यापार संघ के साथ सहयोग में तत्पर है। सभी व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 सितम्बर से पूर्व अपना आवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें।

इस संबंध में कोटा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को व्यापक सूचना देने हेतु दिनेश जैन को भी निर्देशित किया गया है। अध्यक्ष दिनेश जैन ने व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन में समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8003857500 भी जारी किया है