नई दिल्ली। पैन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार ने नए आयकर नियम-2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार, अब किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक बैंक खातों में एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ₹10 लाख या उससे अधिक की नकद जमा या निकासी पर PAN अनिवार्य होगा।
बता दें कि वर्तमान में एक ही दिन में ₹50,000 से अधिक की नकद जमा पर पैन कार्ड देना जरूरी होता है। इसी तरह, मोटर वाहन खरीदते समय पैन नंबर बताने की राशि सीमा में भी बदलाव किया गया है। पहले मोटर वाहन, जिनमें मोटरसाइकिल भी शामिल हैं, खरीदते समय 5 लाख रुपये से अधिक कीमत होने पर पैन नंबर बताना अनिवार्य था। वर्तमान नियमों के तहत, दोपहिया वाहन खरीदते समय पैन नंबर बताने का कोई प्रावधान नहीं है। मोटर वाहनों के लिए, कीमत चाहे कितनी भी हो, पैन नंबर बताना अनिवार्य है।
हॉस्पिटैलिटी और इवेंट मैनेजमेंट पर भी असर
हॉस्पिटैलिटी और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर पर भी इन नियमों का असर पड़ेगा। होटल या रेस्टोरेंट के बिल, कन्वेंशन सेंटर, बैंक्वेट हॉल या किसी इवेंट मैनेजमेंट सेवा के भुगतान पर यदि राशि 1 लाख रुपये से अधिक है तो पैन कार्ड देना जरूरी होगा। अभी यह सीमा 50,000 रुपये है। वहीं, अभी तक किसी भी संपत्ति की खरीद, बिक्री, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के लिए ₹10 लाख की सीमा थी, जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। बीमा कंपनियों के साथ अकाउंट-आधारित संबंध शुरू करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा। अभी केवल ₹50,000 से अधिक के वार्षिक भुगतान पर पैन कार्ड जरूरी होता है।
नया आयकर अधिनियम, 2025 कब लागू होगा
नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाला है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सीबीडीटी हितधारकों से परामर्श के बाद नियमों को अंतिम रूप देगा और मार्च के पहले सप्ताह तक उन्हें अधिसूचित कर देगा।

